बैंक कटे-फटे नोट ना बदलें तो क्या करें?

कटे-फटे नोट | कटे-फटे नोट कैसे बदलें | कटे-फटे नोट बैंक न बदलें तो कहाँ शिकायत करें | आरबीआई का टोल फ्री नंबर कटे-फटे नोटों के लिए | कटे-फटे नोटों के लिए आरबीआई की गाइड लाइन | कितना फटा नोट बैंक द्वारा स्वीकार्य किया जाएगा | कटे-फटे नोट बदलने के नियम

दोस्तों,कई बार हमारे ध्यान न देने के कारण या फिर यूं कह लें कि दूसरे व्यक्ति की चालाकी के कारण हमें कटे-फटे नोट मिल जाते हैं फिर ये कटे-फटे नोट हमारे लिए एक समस्या खड़ी कर देते हैं क्योंकि जब हम यह नोट किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी दुकानदार को देते हैं तो वह लेने से इनकार कर देते हैं,और मना करें भी क्यों ना क्योंकि वह किसी और की समस्या अपने माथे क्यों लें!

आरबीआई की गाइड लाइन
यदि कोई नोट 4 टुकड़े में है, नोट का एक टुकड़ा गायब है और नोट पर नंबर अंकित है तो ऐसे नोट को बैंक द्वारा बदला जाएगा.
काफी पुराने वह मुड़े नोट को बैंक द्वारा बदला जाएगा.
 5 टुकड़े वाले नोट, जले हुए नोट जिनके नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे नोट वाले को बैंक आरबीआई के नजदीकी ऑफिस भेज देगा वहां नोट की जांच होगी और नोट सही होने पर आरबीआई, बैंक को जमा करने को कहेगा.
आरबीआई का टोल फ्री नंबर मिस्ड कॉल के लिए- 14440 पर

कई बार हमारे मन में यह ख्याल आता है कि कितना अच्छा होता कि इन कटे-फटे नोटों को हम बहुत ही आसानी से बैंकों द्वारा बदल सकते हालांकि इसकी व्यवस्था पहले से ही सिस्टम में है लेकिन बैंक भी कटे-फटे नोटों को बदलना नहीं चाहते हैं इसीलिए आम नागरिक और भी परेशान होता है; अगर उसके पास यह कटे-फटे नोट कहीं से या किसी प्रकार आ जाते हैं.

लेकिन दोस्तों यह खबर आपको खुश कर सकती हैं क्योंकि आरबीआई ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके तहत कोई भी बैंक कटे-फटे नोट बदलने में आनाकानी नहीं कर सकता है. आरबीआई का कहना है कि यदि कोई बैंक कटे-फटे नोट नहीं बदलता है तो आप आरबीआई के टोल फ्री नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं. आरबीआई द्वारा संबंधित बैंक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

बैंकों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करने जाता है तो पैसा जमा करने वाला बैंक अधिकारी कटे-फटे नोट लेने से साफ-साफ मना कर देता है और यदि किसी कारणवश बैंक के अधिकारी ने  कटे-फटे नोट को जमा कर भी लिया तो यह नोट किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को थमा दिए जाते हैं जो कि बैंक से पैसा निकासी करने आया होता है.

आरबीआई की गाइडलाइन है कि बैंक में जमा होने वाले प्रत्येक नोट की जांच की जाए और यदि नोट कटे-फटे पाए जाएं तो ऐसे नोटों को अलग करके उन्हें निकासी करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए.यदि बैंक अधिकारी कटे-फटे नोटों को बदलने में आनाकानी करता है तो मिस्ड कॉल करने वाले व्यक्ति से आरबीआई के संबंधित अधिकारी जानकारी लेंगे और संबंधित बैंक को नोट बदलने का निर्देश देंगे. दरअसल दोस्तों, आरबीआई कटे-फटे नोट बदलने को लेकर बेहद ही गंभीर है.

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