राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)-निवेश के साथ Tax बचाने का एक बेहतरीन इन्स्ट्रुमेंट

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) क्या है,राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की श्रेणियां ,राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की परिपक्वता अवधि, राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) पर ब्याज कैसे मिलता है,राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) और Tax का संबंध,राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) पर कर्ज, राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) धारक के मृत्यु पर क्या होगा,राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की समय से पूर्व निकासी का क्या प्रावधान है.

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) सरकार द्वारा संचालित कई लघु बचत योजनाओं में से एक है,अब क्योंकि यह सरकार द्वारा संचालित है इसलिए इसे हम लोग बिना जोखिम का निवेश मानते हैं.

सरकार द्वारा संचालित अन्य लघु बच योजनाओं में प्रमुख हैं

लोक भविष्य निधि योजना – PPF में आपकी निवेशित रकम लंबे समय तक फसती है क्योंकि इसका  लोक इन पीरियड 15 वर्ष का होता है.इसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है.

सुकन्या समृद्धि योजना-यह योजना लड़कियों के लिए दीर्घ कालीन योजना है.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना-यह योजना मध्यम अवधि की निवेश योजना है,इस योजना में इसके नामानुसार केवल वरिष्ठ नागरिक ही निवेश कर सकते हैं.

ये सभी योजनाएं आम जनों में बेहद लोकप्रिय हैं क्योंकि इनमें निवेश की सुरक्षा के साथ टैक्स में छूट भी मिल जाती है.लेकिन इन सभी योजनाओं में से सिर्फ राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) ही एक मात्र ऐसी योजना है,जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक मध्यम अवधि के लिए निवेश कर सकता है.

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) क्या है

  • राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) को डाकघरों द्वारा चलाया जाता है.
  • न्यूनतम 1000 रुपए के निवेश से राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) खरीदा जा सकता है.
  • राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) में अधिकतम कितना निवेश किया जाए इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है.
  • राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) खरीदने के लिए 100 रुपए के मल्टीप्लाई में ही राशि निवेश कर सकते हैं.

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की श्रेणियां 

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) तीन तरह का होता है-

  • पहली श्रेणी,इंडिविजुअल निवेशक के तौर पर आप NSC खरीद सकते हैं साथ ही आप इसे नाबालिग या दिमागी तौर पर कमजोर व्यक्ति के अभिभावक बनकर भी खरीद सकते हैं.
  • दूसरी श्रेणी, ज्वाइंट निवेशकों की होती है जिसमें अधिकतर तीन वयस्क निवेश कर सकते हैं और NSC के मैच्योर होने के बाद राशि भी तीनों को दी जाती है.
  • तीसरी श्रेणी में भी तीन ज्वाइंट निवेशक मिलकर NSC खरीद सकते हैं मगर इसमें NSC के मैच्योर होने पर राशि किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगी.

राष्ट्रीय बचत पत्र(NSC) की परिपक्वता अवधि

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष की होती है, खरीदने के दिन से ठीक पांच वर्ष बाद आपको मूलधन और ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है.उदाहरण के लिए मान लेते हैं की अगर किसी व्यक्ति ने 10 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) खरीदा तो उस व्यक्ति को 10 जनवरी 2027 को मैच्योर अमाउंट देय होगा.

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) पर ब्याज कैसे मिलता है

  • राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) पर ब्याज दर हर तिमाही निर्धारित होता है,चालू तिमाही (जुलाई-सितंबर 2022) में सरकार 6.8% ब्याज दे रही है.
  • ब्याज साल में एक बार ही इसमें जोड़ा जाता है.
  • यह वन टाइम निवेश की योजना है इसलिए राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) खरीदते समय ही निवेशक को पता रहता है की मैच्योर होने पर उसे  कुल कितनी रकम मिलेगी.
  • जिस समय कोई निवेशक राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) खरीदता है, उस समय सरकार द्वारा जो ब्याज दर तय रहती है, निवेशक को पांचों साल तक उसी दर से ब्याज मिलता रहेगा, चाहे सरकार ब्याज दर बढ़ाए या फिर घटाए, निवेशक के मैच्योर होने वाली धनराशि पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

राष्ट्रीय बचत पत्र(NSC) और Tax का संबंध

  • राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) योजना के तहत जमा की गई अधिकतम 1.5 लाख तक की धनराशि पर निवेशक को आयकर की धारा 80C के तहत छूट मिलती है.
  • राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) योजना पर TDS की कटौती नहीं होती है जबकि बैंक FD पर 40 हजार रुपए (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 हजार) से ऊपर के ब्याज पर 10% TDS का प्रावधान है.
  • राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) योजना में हर साल मिलने वाला ब्याज भी निवेश कर दिया जाता है, इसलिए इस पर 80C के तहत छूट मिलती है लेकिन आखिरी वर्ष में मिलने वाला ब्याज दोबारा निवेश नहीं किया जाता,इसलिए उसपर Tax छूट नहीं मिलती है,यह ब्याज आपकी आय में जुड़ जायेगा और आपको अपने Tax स्लैब के अनुसार उस पर Tax देना होगा.

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) पर कर्ज

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) पर पर आप लोन भी ले सकते हैं,बतौर जमानत आप अपने राष्ट्रीय बचत पत्र को गिरवी भी रख सकते हैं.

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) का धारक के मृत्यु पर क्या होगा

यदि राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) धारक या निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) नॉमिनी,परिवार के सदस्य या कानूनी वारिस के नाम हो जाता है.

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की समय से पूर्व निकासी का क्या प्रावधान है

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) से समय से पूर्व निकासी केवल तीन स्थितियों में हो सकती है-

  • पहली-एकल निवेशक की मृत्यु होने पर.
  • दूसरी-संयुक निवेशक में से किसी एक या सभी की मृत्यु होने पर.
  • तीसरी-अदालत के आदेश पर और गिरवीदार राजपत्रित अधिकारी द्वारा जब्ती की सूरत में.
  • राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) को खरीद के साल भर के अंदर ही निकाल लिया गया तो मूलधन ही मिलता है.
  • राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) को एक साल के बाद और तीन साल के पहले निकाला गया तो उतना ही ब्याज मिलेगा जितना डाकघर बचत खाते पर मिलता है.
  • राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) को अगर तीन साल बाद भुनाया जाता है तो मैच्योर अमाउंट से कुछ कम धनराशि का भुगतान होता है.

FAQ

Q.राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की परिपक्वता अवधि कितनी है?

ANS.राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है?

Q.राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) खरीदने पर Income Tax में किस धारा के तहत छूट मिलती है?

ANS.राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) खरीदने पर Income Tax में धारा 80C के तहत छूट मिलती है.

Q.राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) पर सरकार द्वारा चालू (जुलाई-सितंबर 2022) में कितना ब्याज दिया जा रहा है?

ANS.राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) पर सरकार द्वारा चालू (जुलाई-सितंबर 2022) में 6.8% का ब्याज दिया जा रहा है.

Read More :

Open Demat Account With :

1 thought on “राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)-निवेश के साथ Tax बचाने का एक बेहतरीन इन्स्ट्रुमेंट”

Leave a Comment