1 जुलाई से नहीं चलेगा बिना Nominee वाला Mutual Fund Investment, PPFAS का बड़ा फैसला

PPFAS Mutual Fund (Parag Parikh Financial Advisory Services), जो कि भारत के सबसे भरोसेमंद म्यूचुअल फंड हाउसेज़ में से एक है, ने अपने निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। अब 1 जुलाई 2025 से कोई भी नया निवेश तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसमें Nominee Details या Valid Opt-Out Declaration शामिल हो।

इस कदम का उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना और उत्तराधिकार के मामलों को सरल बनाना है। आइए जानते हैं इस नए नियम की सभी अहम बातें।

नया नियम क्या है?

  • 1 जुलाई 2025 से बिना Nominee Details या वैध Opt-Out Declaration वाला कोई भी नया निवेश आवेदन Reject कर दिया जाएगा।
  • यानी, अब Mutual Fund में Invest करने के लिए Nominee जोड़ना या Nominee न जोड़ने की पुष्टि (Declaration) देना अनिवार्य हो गया है।

यह फैसला क्यों लिया गया?

यह फैसला SEBI (Securities and Exchange Board of India) और AMFI (Association of Mutual Funds in India) के निर्देशों के तहत लिया गया है। इन संस्थाओं ने Mutual Fund Ecosystem में पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Nominee या Opt-Out की व्यवस्था को अनिवार्य बनाया है।

Opt-Out Declaration क्या है?

अगर कोई निवेशक Nominee नहीं जोड़ना चाहता, तो उसे Opt-Out Declaration देना होगा। इसका मतलब है कि निवेशक जानबूझकर Nominee नहीं जोड़ रहा है और भविष्य में किसी विवाद या क्लेम का जिम्मेदार खुद होगा।

Nominee क्यों जरूरी है?

  • निवेशक की मृत्यु की स्थिति में Mutual Fund Units का Claim उसी Nominee को मिलेगा, जिससे Legal Complications और Inheritance Disputes से बचा जा सके।
  • Nominee की गैरमौजूदगी में Investment का Settlement लंबा और मुश्किल हो सकता है।

कौन नहीं बन सकता Nominee?

PPFAS ने कुछ Entities को Nominee के तौर पर मान्यता नहीं दी है। इनमें शामिल हैं:

  • Trusts (Religious और Charitable Trust को छोड़कर)
  • Societies
  • Body Corporate
  • Partnership Firms
  • Hindu Undivided Family (HUF) के Karta
  • Power of Attorney Holder

किन जानकारियों की जरूरत होगी?

Nominee जोड़ते समय निम्न जानकारी देना अनिवार्य है:

  • Nominee का नाम
  • पहचान संबंधी जानकारी (जैसे PAN नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, या आधार के अंतिम 4 अंक)
  • NRI/OCI/PIO के लिए पासपोर्ट नंबर
  • Residential Address, Email ID, Mobile/Telephone नंबर
  • Nominee का निवेशक से संबंध
  • यदि Nominee नाबालिग है, तो उसकी जन्मतिथि (Date of Birth)

Nominee Details कैसे करें अपडेट?

आप अपने Nominee की जानकारी या Opt-Out Declaration को निम्न तरीकों से अपडेट कर सकते हैं:

  1. PPFAS की SelfInvest वेबसाइट के माध्यम से
  2. CAMS Online Portal का उपयोग करके
  3. Registered Mutual Fund Distributors के माध्यम से
  4. PPFAS शाखा में जाकर Physical Form जमा करके

अंतिम शब्द:

PPFAS Mutual Fund का यह कदम एक सकारात्मक प्रयास है, जो निवेशकों के हितों और पारिवारिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। अगर आपने अब तक अपने Mutual Fund निवेश में Nominee नहीं जोड़ा है, तो 1 जुलाई 2025 से पहले यह ज़रूर कर लें, नहीं तो आपका निवेश आवेदन Rejected हो सकता है।

Nominee जोड़ना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपके निवेश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। समय रहते अपडेट करें और निवेश को सुरक्षित बनाएं।

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